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विस्फोटक सामग्री के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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बांदा। शहर के क्योटरा चौराहे में स्कार्पियो से 13 बोरी अमोनियम नाइट्रेट (विस्फोटक पदार्थ) बरामदगी मामले में आरोपी आशीष साहू उर्फ नीलू की जमानत अर्जी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी।
पुलिस चौकी सिविल लाइन के तत्कालीन चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार व एसआई अनूप पांडेय ने 21 अक्तूबर 2019 चेकिंग के दौरान सफेद रंग की स्कार्पियो को पकड़कर 13 बोरी अमोनियम नाइट्रेट (650 किलोग्राम) बरामद किया।
स्कार्पियो मालिक राकेश द्विवेदी पुत्र महेशचंद्र द्विवेदी (किदवई नगर, कबरई) को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की। सह अभियुक्त आशीष साहू ने 19 मार्च 2020 को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।
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सोमवार को आरोपी आशीष साहू ने अधिवक्ता के जरिए जमानत अर्जी दाखिल की। अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद आधार न पाए जाने पर जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने पैरवी की।
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पुलिस चौकी सिविल लाइन के तत्कालीन चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार व एसआई अनूप पांडेय ने 21 अक्तूबर 2019 चेकिंग के दौरान सफेद रंग की स्कार्पियो को पकड़कर 13 बोरी अमोनियम नाइट्रेट (650 किलोग्राम) बरामद किया।
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स्कार्पियो मालिक राकेश द्विवेदी पुत्र महेशचंद्र द्विवेदी (किदवई नगर, कबरई) को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की। सह अभियुक्त आशीष साहू ने 19 मार्च 2020 को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।
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सोमवार को आरोपी आशीष साहू ने अधिवक्ता के जरिए जमानत अर्जी दाखिल की। अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद आधार न पाए जाने पर जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने पैरवी की।