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तेज आवाज साइलेंसर पर होगा जुर्माना
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बांदा। मॉडीफाइड साइलेंसर लगाकर बुलेट आदि बाइकों से धूमधड़ाका मचाने वालों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इन पर जुर्माना या रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है।
मंगलवार को चिल्ला थाना क्षेत्र में परिवहन विभाग और पुलिस ने संयुक्त चेकिंग के दौरान 10 बुलेट मोटर साइकिलों को चेक किया। एक बुलेट में साइलेंसर मानक के मुताबिक न होने पर चालान किया। एआरटीओ एसके मिश्र ने बताया कि 80 डेसिबल से अधिक आवाज वाले साइलेंसर पर 10,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। अनाधिकृत रूप से साइलेंसर लगवाने वाले पर शासन 5,000 रुपये जुर्माना निर्धारित किया है।
एआरटीओ ने बताया कि वाहन चालकों, डीलर्स और मैकेनिकों से कहा गया है कि तेज आवाज वाले मॉडीफाइड साइलेंसर न लगाएं। हाईकोर्ट और शासन के निर्देशों पर इनके विरुद्ध चेकिंग और कार्रवाई की जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जा सकता है।
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मंगलवार को चिल्ला थाना क्षेत्र में परिवहन विभाग और पुलिस ने संयुक्त चेकिंग के दौरान 10 बुलेट मोटर साइकिलों को चेक किया। एक बुलेट में साइलेंसर मानक के मुताबिक न होने पर चालान किया। एआरटीओ एसके मिश्र ने बताया कि 80 डेसिबल से अधिक आवाज वाले साइलेंसर पर 10,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। अनाधिकृत रूप से साइलेंसर लगवाने वाले पर शासन 5,000 रुपये जुर्माना निर्धारित किया है।
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एआरटीओ ने बताया कि वाहन चालकों, डीलर्स और मैकेनिकों से कहा गया है कि तेज आवाज वाले मॉडीफाइड साइलेंसर न लगाएं। हाईकोर्ट और शासन के निर्देशों पर इनके विरुद्ध चेकिंग और कार्रवाई की जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जा सकता है।
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