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Banda News: दो मौरंग खदान के पट्टाधारकों पर 54 लाख रुपये जुर्माना

Mon, 30 Dec 2024 11:20 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 30 Dec 2024 11:20 PM IST
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54 lakh rupees fine imposed on lease holders of two Morang mines
बांदा। अवैध खनन पर प्रशासन का चाबुक एक बार फिर चला है। खनिज व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने जांच की तो खप्टिहाकलां और सांड़ी में बड़े पैमाने पर अवैध खनन मिला। जांच आख्या मिलने पर डीएम ने दोनों पट्टाधारकों पर करीब 54 लाख रुपये जुर्माना किया है। खप्टिहाकलां में नदी की जलधारा भी रोकी गई थी।
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खप्टिहाकलां में करीब 42 एकड़ का खनन पट्टा सुद्धात्म इंटर प्राइजेज के प्रो. मनोज कुमार मिश्रा (नोएडा) के नाम स्वीकृत है। यहां डीएम को शिकायत मिली थी कि केन नदी की जलधारा रोककर अवैध खनन किया जा रहा है। डीएम ने एडीएम न्यायिक की अगुवाई में खनन अधिकारी अर्जुन कुमार, सीओ सदर, डिप्टी कलक्टर की टीम गठित कर खनन पट्टा की औचक जांच कराई।
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जांच में यहां खनन पट्टा क्षेत्र में 3619.50 घन मीटर अवैध खनन मिला। वहीं पट्टा क्षेत्र के बाहर 731 घन मीटर खनन मिला। टीम को यहां केन नदी में जल धारा रोककर खनन कराने की भी शिकायत सही मिली। डीएम ने पट्टाधारक पर 39 लाख 65 हजार 450 रुपये जुर्माना किया। साथ ही अग्रिम आदेशों तक खनन पर रोक लगा दी है। कहा कि यहां से कोई ट्रक भी मौरंग लेकर नहीं जाएंगे।
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उधर, पैलानी के ही साड़ी खादर खदान न्यू यूरेका माइंस एंड मिनरल्स के निदेशक हिमांशु मीणा (राजस्थान) के नाम आवंटित है। यहां भी टीम ने जांच की। मौके पर खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1605.50 घन मीटर मौरंग का अवैध खनन पाया गया। इस पर डीएम ने पट्टाधारक पर 14 लाख 44 हजार 950 रुपये जुर्माना किया है। खनिज अधिकारी अर्जुन कुमार ने बताया कि अवैध खनन व परिवहन को लेकर प्रशासन बेहद सख्त है। कुछ खदानें प्रशासन के राडार पर हैं, जल्द ही यहां जांच व कार्रवाई की जाएगी।
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