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Banda News: किशोरी से दुष्कर्म में 30 वर्ष का कारावास
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बांदा। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के सात वर्ष पुराने मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय श्रीपाल सिंह की अदालत ने 30 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में भी सजा सहित 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जुर्माना की समस्त धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि कमासिन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के चाचा ने 27 दिसंबर 2016 को कमासिन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी भतीजी को 23 दिसंबर 2016 की रात्रि में 11 बजे बहला-फुसलाकर उसका पड़ोसी रज्जू उर्फ राजेश तिवारी ले गया था। इसमें ग्राम रमयापुर थाना कर्वी जनपद चित्रकूट निवासी अनिल का भी हाथ था। दोनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले में अनिल बरी कर दिया गया।
बाद में रज्जू उर्फ राजेश के खिलाफ 16 मई 2017 को आरोप बनाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 53 पृष्ठीय फैसले में रज्जू उर्फ राजेश तिवारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस मामले में पैरोकार कमासिन व हेड कांस्टेबल विवेक सिंह ने पैरवी की।
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दहेज हत्या व गैर इरादतन हत्या में तीन की जमानत अर्जी खारिज
बांदा। दहेज हत्या में दो व गैर इरादतन हत्या में एक आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. बब्बू सारंग की अदालत ने सोमवार को खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि कोतवाली नगर में पंजीकृत दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। इसमें बताया गया था कि उनकी लड़की पूजा गुप्ता की शादी मई 2018 में मोहल्ला छोटी बाजार के शोभित गुप्ता के साथ हुई थी। दहेज में चार पहिया व तीन तोला सोने की जंजीर की मांग पर उसे पति शोभित गुप्ता व उसकी मां प्रताड़ित करते रहे और खाना भी नहीं देते रहे।
19 दिसंबर 2023 को साढ़े पांच बजे शाम को सूचना मिली कि उसकी पुत्री को फंदा लगाकर मार डाला है। इसमें आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। इसी प्रकार बबेरू थाना में पंजीकृत दहेज हत्या के मामले में बबेरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत पथनौड़ा डेरा मजरा जलालपुर निवासी राममिलन की शादी उसने अपनी पुत्री मंजू के साथ 2017 में की थी। दहेज में एक लाख रुपया व मोटरसाइकिल न देने पर पति राममिलन, ससुर रामकेश, सास बच्चा, दबाव डालते रहे। 17 अप्रैल 2023 को जब उसकी पुत्री अंतिम बार ससुराल गई तो उसे बुरी तरह से मारापीटा। आरोप था कि 21 अप्रैल 2023 को समय 10 बजे दिन को उसका गला दबाकर हत्या कर दी।
बाद में उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए फंदे पर लटका दिया। इसमें पति राममिलन की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। इधर, बिसंडा थाना के नगलापुरवा अंश बाघा निवासी शीलू वर्मा के विरुद्ध वरुणा देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति शराब का लती था। शराब का नशा छुड़ाने के लिए फूलचंद्र के लड़के ने अपने पिता की अनुपस्थिति में उसके पति अशोक को नशीला पदार्थ खिला दिया। जिससे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इसमें शीलू वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
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विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि कमासिन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के चाचा ने 27 दिसंबर 2016 को कमासिन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी भतीजी को 23 दिसंबर 2016 की रात्रि में 11 बजे बहला-फुसलाकर उसका पड़ोसी रज्जू उर्फ राजेश तिवारी ले गया था। इसमें ग्राम रमयापुर थाना कर्वी जनपद चित्रकूट निवासी अनिल का भी हाथ था। दोनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले में अनिल बरी कर दिया गया।
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बाद में रज्जू उर्फ राजेश के खिलाफ 16 मई 2017 को आरोप बनाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 53 पृष्ठीय फैसले में रज्जू उर्फ राजेश तिवारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस मामले में पैरोकार कमासिन व हेड कांस्टेबल विवेक सिंह ने पैरवी की।
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दहेज हत्या व गैर इरादतन हत्या में तीन की जमानत अर्जी खारिज
बांदा। दहेज हत्या में दो व गैर इरादतन हत्या में एक आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. बब्बू सारंग की अदालत ने सोमवार को खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि कोतवाली नगर में पंजीकृत दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। इसमें बताया गया था कि उनकी लड़की पूजा गुप्ता की शादी मई 2018 में मोहल्ला छोटी बाजार के शोभित गुप्ता के साथ हुई थी। दहेज में चार पहिया व तीन तोला सोने की जंजीर की मांग पर उसे पति शोभित गुप्ता व उसकी मां प्रताड़ित करते रहे और खाना भी नहीं देते रहे।
19 दिसंबर 2023 को साढ़े पांच बजे शाम को सूचना मिली कि उसकी पुत्री को फंदा लगाकर मार डाला है। इसमें आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। इसी प्रकार बबेरू थाना में पंजीकृत दहेज हत्या के मामले में बबेरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत पथनौड़ा डेरा मजरा जलालपुर निवासी राममिलन की शादी उसने अपनी पुत्री मंजू के साथ 2017 में की थी। दहेज में एक लाख रुपया व मोटरसाइकिल न देने पर पति राममिलन, ससुर रामकेश, सास बच्चा, दबाव डालते रहे। 17 अप्रैल 2023 को जब उसकी पुत्री अंतिम बार ससुराल गई तो उसे बुरी तरह से मारापीटा। आरोप था कि 21 अप्रैल 2023 को समय 10 बजे दिन को उसका गला दबाकर हत्या कर दी।
बाद में उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए फंदे पर लटका दिया। इसमें पति राममिलन की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। इधर, बिसंडा थाना के नगलापुरवा अंश बाघा निवासी शीलू वर्मा के विरुद्ध वरुणा देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति शराब का लती था। शराब का नशा छुड़ाने के लिए फूलचंद्र के लड़के ने अपने पिता की अनुपस्थिति में उसके पति अशोक को नशीला पदार्थ खिला दिया। जिससे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इसमें शीलू वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।