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बुंदेलखंड में 11 से दौड़ेगी %मतदाता एक्सप्रेस’
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लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता एक्सप्रेस दौड़ेगी। यह 11 अप्रैल को बुंदेलखंड आएगी। यहां सातों जिलों में क्विज प्रतियोगिता, गीत-संगीत, नुक्कड़ नाटक आदि से मतदान के लिए प्रेरित करेगी।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. ब्रह्मराम देव तिवारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी पत्र में कहा है कि मतदाता एक्सप्रेस के रूप में तीन बसें अलग-अलग तिथियों में प्रदेश के सभी जनपदों में भ्रमण कर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करेंगी।
एक्सप्रेस में मौजूद स्टाफ भ्रमण के दौरान निर्वाचन से संबंधित क्विज प्रतियोगिता, गीत-संगीत, नुक्कड़ नाटक इत्यादि कार्यक्रम पेश करेंगे।
निर्देश दिए हैं कि जिला मुख्यालय व विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त अधिकारी एक्सप्रेस बस के पहुंचने पर समारोह पूर्वक भव्य स्वागत करेंगे। साथ ही अगले जनपद के लिए मतदाता एक्सप्रेस के प्रस्थान होने से पूर्व वरिष्ठ अधिकारी द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाएगा। कार्यक्रम में एनएसएस, स्काउट-गाइड, स्वीप कोआर्डिनेटर्स, एनसीसी इत्यादि का भी शामिल होंगे।
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मतदाता एक्सप्रेस की बुंदेलखंड में आमद 11 अप्रैल को होगी। पहले दिन जालौन आएगी। 12 अप्रैल को झांसी, 13 को ललितपुर, 14 को महोबा, 15 को हमीरपुर, 16 को बांदा और 17 अप्रैल को चित्रकूट पहुंचेगी। 12 अप्रैल को कानपुर देहात व 13 अप्रैल को कानपुर नगर में भी एक्सप्रेस द्वारा कार्यक्रम किए जाएंगे।
प्रत्याशी की अनुमति के बिना चुनाव प्रचार करने वो समर्थकों या कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ सकता है। निर्वाचन आयोग ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
उन पर आईपीसी की धारा 171-एच के तहत कार्रवाई होगी। इसमें छह माह की जेल व 5000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है। आयोग ने यह भी कहा है कि 10 रुपये तक खर्च वाले प्रचार के लिए यह अनुमति नहीं लेना होगी।
चुनाव में प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च सीमा 70 लाख रुपये निर्धारित है। चुनाव आयोग ऐसे लोगों पर नजर रखेगा जो प्रत्याशी की अनुमति के बिना प्रचार अभियान में जुटेंगे। आयोग को आशंका है कि दूसरे प्रत्याशियों की खर्च सीमा बढ़ाने के लिए कोई भी भारी-भरकम खर्च कर चुनाव प्रचार करवा सकता है।
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अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. ब्रह्मराम देव तिवारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी पत्र में कहा है कि मतदाता एक्सप्रेस के रूप में तीन बसें अलग-अलग तिथियों में प्रदेश के सभी जनपदों में भ्रमण कर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करेंगी।
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एक्सप्रेस में मौजूद स्टाफ भ्रमण के दौरान निर्वाचन से संबंधित क्विज प्रतियोगिता, गीत-संगीत, नुक्कड़ नाटक इत्यादि कार्यक्रम पेश करेंगे।
निर्देश दिए हैं कि जिला मुख्यालय व विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त अधिकारी एक्सप्रेस बस के पहुंचने पर समारोह पूर्वक भव्य स्वागत करेंगे। साथ ही अगले जनपद के लिए मतदाता एक्सप्रेस के प्रस्थान होने से पूर्व वरिष्ठ अधिकारी द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाएगा। कार्यक्रम में एनएसएस, स्काउट-गाइड, स्वीप कोआर्डिनेटर्स, एनसीसी इत्यादि का भी शामिल होंगे।
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मतदाता एक्सप्रेस की बुंदेलखंड में आमद 11 अप्रैल को होगी। पहले दिन जालौन आएगी। 12 अप्रैल को झांसी, 13 को ललितपुर, 14 को महोबा, 15 को हमीरपुर, 16 को बांदा और 17 अप्रैल को चित्रकूट पहुंचेगी। 12 अप्रैल को कानपुर देहात व 13 अप्रैल को कानपुर नगर में भी एक्सप्रेस द्वारा कार्यक्रम किए जाएंगे।
प्रत्याशी की अनुमति के बिना चुनाव प्रचार करने वो समर्थकों या कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ सकता है। निर्वाचन आयोग ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
उन पर आईपीसी की धारा 171-एच के तहत कार्रवाई होगी। इसमें छह माह की जेल व 5000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है। आयोग ने यह भी कहा है कि 10 रुपये तक खर्च वाले प्रचार के लिए यह अनुमति नहीं लेना होगी।
चुनाव में प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च सीमा 70 लाख रुपये निर्धारित है। चुनाव आयोग ऐसे लोगों पर नजर रखेगा जो प्रत्याशी की अनुमति के बिना प्रचार अभियान में जुटेंगे। आयोग को आशंका है कि दूसरे प्रत्याशियों की खर्च सीमा बढ़ाने के लिए कोई भी भारी-भरकम खर्च कर चुनाव प्रचार करवा सकता है।