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बालिका से दुष्कर्म की रिपोर्ट के आदेश
Updated Wed, 05 Dec 2018 11:20 PM IST
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बांदा। दो माह पूर्व सात वर्षीय बालिका से युवक द्वारा खेत में दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने रिपोर्ट दर्ज का विवेचना के आदेश थाना प्रभारी को दिए हैं।
बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक की अदालत में धारा 156(3) के अंतर्गत दी अर्जी में कहा कि 7 अक्तूबर 2018 को दोपहर में उसकी सात वर्षीय बालिका घर के बाहर खेल रही थी। शाहपुर सानी (बदौसा) का युवक चंद्रशेखर उर्फ तन्नू पुत्र रामनारायन उसे बहला-फुसलाकर अपने खेत ले गया और दुष्कर्म किया।
परिजनों के पहुंचने पर धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। डांटकर भगा दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपूर सिंह के माध्यम से अपर जिला सत्र न्यायाधीश क ी अदालत में दी गई अर्जी में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने बदौसा थानाध्यक्ष को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
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बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक की अदालत में धारा 156(3) के अंतर्गत दी अर्जी में कहा कि 7 अक्तूबर 2018 को दोपहर में उसकी सात वर्षीय बालिका घर के बाहर खेल रही थी। शाहपुर सानी (बदौसा) का युवक चंद्रशेखर उर्फ तन्नू पुत्र रामनारायन उसे बहला-फुसलाकर अपने खेत ले गया और दुष्कर्म किया।
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परिजनों के पहुंचने पर धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। डांटकर भगा दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपूर सिंह के माध्यम से अपर जिला सत्र न्यायाधीश क ी अदालत में दी गई अर्जी में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने बदौसा थानाध्यक्ष को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
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