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Banda News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
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बांदा। घर के बाहर लघुशंका के लिए गई किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो हेमंत कुमार कुशवाहा की अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। अथदंड की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। दोषी को जेल भेज दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम व वीरेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 20 जनवरी 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि 19 जनवरी को 11 बजे रात उसकी 13 वर्षीय पुत्री घर से बाहर आंगन में लघुशंका के लिए गयी थी। तभी गांव के उसी समय गांव का केशव प्रसाद ने उसे दबोच लिया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
परिजन बेटी की तलाश करते हुए चंद्रभान के मकान के पास पहुंचे तो आरोपी बेटी को छोड़कर मौके से भाग निकला। पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। पुलिस ने मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। दोषी के विरुद्ध न्यायालय ने 14 सितंबर 2020 को आरोप बनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 36 पृष्ठीय फैसले में दुराचारी केशव को सजा सुनायी।
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विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम व वीरेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 20 जनवरी 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि 19 जनवरी को 11 बजे रात उसकी 13 वर्षीय पुत्री घर से बाहर आंगन में लघुशंका के लिए गयी थी। तभी गांव के उसी समय गांव का केशव प्रसाद ने उसे दबोच लिया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
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परिजन बेटी की तलाश करते हुए चंद्रभान के मकान के पास पहुंचे तो आरोपी बेटी को छोड़कर मौके से भाग निकला। पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। पुलिस ने मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। दोषी के विरुद्ध न्यायालय ने 14 सितंबर 2020 को आरोप बनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 36 पृष्ठीय फैसले में दुराचारी केशव को सजा सुनायी।
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