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अवैध खनन की सीबीआई जांच पर सुनवाई 10 को
ब्यूरो, अमर उजाला, बांदा
Updated Fri, 23 Dec 2016 11:56 PM IST
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नरैनी क्षेत्र में नदी से निकाली जा रही अवैध रूप से बालू।
- फोटो : अमर उजाला
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हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध खनन की शुरू हुई जांच फिर तेजी पकड़ेगी। प्रदेश के कई जिलों के अलावा जांच के घेरे में बुंदेलखंड भी शामिल है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच और कार्रवाई पर हो रही लेटलतीफी पर असंतोष जताते हुए सीबीआई से पूछा कि अवैध खनन में अब तक उसने क्या कार्रवाई की है? सीबीआई ने बचाव के लिए सुप्रीमकोर्ट के आदेश का सहारा लिया है। हाईकोर्ट इस पर 10 जनवरी को फिर सुनवाई करेगा।
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इसी वर्ष जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरसिंह की याचिका पर अवैध खनन की जांच सीबीआई को करने के आदेश दिए थे। इस आदेश से बालू माफियाओं और अवैध खनन में संलिप्त कारोबारियों में खलबली मच गई थी। सीबीआई ने बांदा समेत बुंदेलखंड के सभी जिलों में जाकर खनिज विभाग से कई दस्तावेज कब्जे में लिए थे।
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इनमें बालू खदानों के पट्टे, भंडारण लाइसेंस और रिक्त खदानों की सूची भी शामिल थी। खनिज अधिकारियों और विभागीय कर्मियों से पूछताछ भी हुई थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच को लेकर दायर याचिका में कुछ आदेश पारित कर दिए। सीबीआई जांच के घेरे में आने वालों ने यह चर्चा फैला दी कि जांच पर रोक लगा दी गई है।
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हाईकोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रहीं अधिवक्ता हिमाद्री बत्रा के मुताबिक 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस ने इस मामले में सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ने सीबीआई के अधिवक्ता से पूछा कि सीबीआई ने अब तक जांच में क्या-क्या कार्रवाई की? सीबीआई अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर यह स्पष्ट पता किया जा रहा है कि जांच होनी है या नहीं? सीबीआई अधिवक्ता ने इसके लिए कुछ मोहलत मांगी। हाईकोर्ट ने इस पर अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी निर्धारित की है।