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शर्तों के उल्लंघन में दो खदानों पर 1.91 करोड़ जुर्माना

Sat, 20 Jun 2020 11:46 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jun 2020 11:46 PM IST
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1.91 crore fine on two mines for violation of conditions
बांदा। अवैध खनन, ओवरलोडिंग और पट्टा शर्तों के उल्लंघन के आरोप में जिले की दो बालू खदानों पर एक करोड़ 91 लाख 14 हजार 870 रुपये जुर्माना लगाया गया है। खदानें 10 दिन और चलनी हैं। 30 जून के बाद खनन पर रोक लग जाएगी।
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डीएम अमित सिंह बंसल ने बताया कि सदर तहसील के भुरेड़ी गांव में बालू की पट्टाधारक कंपनी कात्यायनी नेचुरल लिमिटेड पर अवैध खनन और ओवरलोडिंग के आरोप में एक करोड़ 17 लाख 94 हजार 870 रुपये जुर्माना किया गया है। कंपनी के निदेशक सुदामा कुमार (पटना, बिहार) हैं। डीएम के मुताबिक भुरेड़ी के गाटा संख्या 1141 का भाग 1137, 1136, 1123/2, 1125, 1131 और 1132 के कुल रकबा 37 हेक्टेयर का खनन पट्टा 8 मार्च 2019 से 7 मार्च 2024 तक का है। बताया कि राजस्व और खनन विभाग की संयुक्त जांच में इस खदान में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और पट्टों की शर्तों का उल्लंघन पाया गया है।
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इसी तरह पैलानी तहसील के सादीमदनपुर गांव की खदान पर 73 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। डीएम ने बताया कि इस खदान का पट्टा जय अंबे कांस्ट्रक्शन कंपनी (मुरैना, मध्य प्रदेश) के नाम है। यहां गाटा संख्या 63/1क, 95/2, 69/8, 97 व 98 (कुल रकबा 18.60 हेक्टेयर) है। जांच में राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त जांच में यहां अवैध खनन, ओवरलोड और पट्टा शर्तों का उल्लंघन पाया गया है। डीएम ने कहा कि अन्य बालू खदानों की जांच कराई जा रही है।
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अवैध खनन या नियमों अथवा पट्टा शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि दो दिन पूर्व पैलानी तहसील के सादी खादर की खदान के 5 करोड़ 43 लाख 60 हजार रुपये और सदर तहसील के मरौली खादर गांव की खदान के 8 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपये (कुल 14 करोड़ 6 लाख 10 हजार रूपए) जब्त कर लिए गए है। दोनों खदानों के पट्टाधारकों पर आरोप है कि उन्होंने निर्धारित अवधि में खनन पट्टा अभिलेख (रजिस्ट्री) नहीं कराई। गौरतलब है कि 30 जून को सभी खदानों में खनन बंद हो जाएगा। वर्षा ऋतु में तीन माह खनन बंद रहेगा। खदानें बंद होने के अंतिम दिनों में प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है।
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