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Balrampur News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास
Thu, 07 Aug 2025 11:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Thu, 07 Aug 2025 11:47 PM IST
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बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार ने बृहस्पतिवार को हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषियों को 30-30 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड में से 50 हजार रुपये वादी मुकदमा को देने का आदेश भी न्यायाधीश ने दिया है।
हरैया क्षेत्र के ग्राम कमदा निवासी बदलू राम शुक्ला ने नौ सितंबर, 2014 को एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि गांव के अरुण तिवारी व प्रहलाद तिवारी ने विवाद होने पर खेत में बेटे हरि प्रसाद शुक्ल की हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। सत्र परीक्षण के दौरान 10 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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हरैया क्षेत्र के ग्राम कमदा निवासी बदलू राम शुक्ला ने नौ सितंबर, 2014 को एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि गांव के अरुण तिवारी व प्रहलाद तिवारी ने विवाद होने पर खेत में बेटे हरि प्रसाद शुक्ल की हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। सत्र परीक्षण के दौरान 10 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया।
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दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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