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Balrampur News: गो हत्या में 22 वर्ष बाद दो दोषियों को सजा

Thu, 18 Dec 2025 10:55 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 18 Dec 2025 10:55 PM IST
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Two convicts sentenced 22 years later in cow slaughter case
बलरामपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन/जेएम उतरौला योगेश चौधरी ने बृहस्पतिवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान गो हत्या के मामले दो दोषियों को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। प्राथमिकी दर्ज होने के दौरान दोनों को सात दिन जेल में रखा गया था। न्यायाधीश ने 2100-2100 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 22 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हो सका है।
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सादुल्लाहनगर क्षेत्र के सादुल्लाहनगर बाजार निवासी बदलू कोरी व रंगीलाल के पास से पुलिस ने छह जुलाई 2003 को गोमांस बरामद किया था। प्राथमिकी दर्ज करके पुलिस ने मामले की विवेचना की। इस दौरान दोनों को पुलिस ने सात दिन जेल में रखा। इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद बदलू कोरी व रंगीलाल को दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है।
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