फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   There will be free lobbying in the cases of the poor

गरीबों के मुकदमों में होगी निशुल्क पैरवी

Sat, 29 Feb 2020 10:48 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Feb 2020 10:48 PM IST
विज्ञापन
There will be free lobbying in the cases of the poor
बलरामपुर। उतरौला तहसील परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में बीते दिन विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। जिला विधिक प्राधिकरण सचिव आशीष पांडेय ने शिविर का शुभारंभ करते हुए गरीबों को मुकदमों में निशुल्क पैरवी के लिए सुविधा दिलाने की बात कही।
विज्ञापन

कहा कि विधिक सहायता के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए जिससे जरूरतमंदों को अपने मुकदमों की पैरवी के लिए उन्हें निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सके। मुकदमों की पैरवी कराने वाले गरीबों को न्यायालय को पत्र लिखकर भी मदद ली जा सकती है। महिलाओं, बुजुर्गो व अन्य के बारे में भी कानूनी मदद के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। एसडीएम उतरौला अरुण कुमार गौड़ ने लोगों को न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ साथ अन्य सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी।
विज्ञापन

सीओ उतरौला मनोज यादव ने पुलिस की तरफ से दी जाने वाली सहायता व थानों पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताया। सचिव ने गांवों में विधिक साक्षरता शिविर लगाने के लिए सभी लोगों को आगे आने के लिए कहा। इस अवसर पर उतरौला बार संघ के अध्यक्ष लकी खां व महामंत्री राजन श्रीवास्तव सहित तमाम अधिवक्ता व अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं शनिवार को जिला कारागार में बंदियों को कानून के बारे में जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव आशीष पांडेय ने बताया कि जुर्म स्वीकार करने वाले बंदियों की सजा में छूट प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर डिप्टी जेलर सुनील आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed