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Balrampur News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

Wed, 10 Dec 2025 10:42 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 10 Dec 2025 10:42 PM IST
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The convict of rape sentenced to 10 years of rigorous imprisonment
बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पाॅक्सो एक्ट राहुल सिंह द्वितीय ने बुधवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। दोषी को सजा दिलाने के लिए पीड़िता डटी रही। उसे न्याय मिलने में छह वर्ष लग गए।
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देहात क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 31 जुलाई 2019 को दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने ग्राम चारोकाफरी निवासी सुरेंद्र प्रताप यादव उर्फ बब्लू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद सुरेंद्र प्रताप यादव को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। (संवाद)
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