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कृषि स्नातक 12 बेरोजगारों को स्वरोजगार का मौका
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बलरामपुर। कृषि स्नातक जिले के 12 बेरोजगारों को स्वरोजगार करने का मौका मिल सकेगा। कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना के तहत चयनित बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ कारोबार करने का लाभ दिया जाएगा। 22 जुलाई तक उप कृषि निदेशक कार्यालय में आवेदन करने वालों को मौका मिलेगा।
उप कृषि निदेशक डॉ. प्रभाकर सिंह ने बुधवार को बताया कि प्रशिक्षित कृषि उद्यमी एग्रीजंक्शन योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में जिले को 12 बेरोजगारों का चयन करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तीनों तहसीलों व जिले के सभी 9 ब्लॉकों में एक-एक बेरोजगारों का चयन किया जाएगा। चयनित बेरोजगारों को अपने रोजगार के माध्यम से जिले के किसानों को एक ही छत के नीचे कृषि संबंधी सभी सुविधाएं मुहैया करानी होंगी जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। 40 वर्ष से कम आयु वाले कृषि स्नातक करने वाले बेरोजगारों को योजना का लाभ दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं को उम्र की सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गई है।
डीएम श्रुति और सीडीओ रिया केजरीवाल की निगरानी में जनपद स्तरीय चयन समिति के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चयन होने वाले बेरोजगारों को उर्वरक, बीज व कीटनाशी लाइसेंस प्राप्त करने में मदद दी जाएगी और एक लाइसेंस फीस के व्यय पर अनुदान दिया जाएगा। एक वर्ष तक के लिए परिसर के किराए के 50 प्रतिशत की अनुदान जो एक हजार रुपये प्रति माह से अधिक न हो दिया जाएगा। 22 जुलाई तक उप कृषि निदेशक कार्यालय में आवेदन करने वाले बेरोजगारों को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
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उप कृषि निदेशक डॉ. प्रभाकर सिंह ने बुधवार को बताया कि प्रशिक्षित कृषि उद्यमी एग्रीजंक्शन योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में जिले को 12 बेरोजगारों का चयन करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तीनों तहसीलों व जिले के सभी 9 ब्लॉकों में एक-एक बेरोजगारों का चयन किया जाएगा। चयनित बेरोजगारों को अपने रोजगार के माध्यम से जिले के किसानों को एक ही छत के नीचे कृषि संबंधी सभी सुविधाएं मुहैया करानी होंगी जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। 40 वर्ष से कम आयु वाले कृषि स्नातक करने वाले बेरोजगारों को योजना का लाभ दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं को उम्र की सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गई है।
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डीएम श्रुति और सीडीओ रिया केजरीवाल की निगरानी में जनपद स्तरीय चयन समिति के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चयन होने वाले बेरोजगारों को उर्वरक, बीज व कीटनाशी लाइसेंस प्राप्त करने में मदद दी जाएगी और एक लाइसेंस फीस के व्यय पर अनुदान दिया जाएगा। एक वर्ष तक के लिए परिसर के किराए के 50 प्रतिशत की अनुदान जो एक हजार रुपये प्रति माह से अधिक न हो दिया जाएगा। 22 जुलाई तक उप कृषि निदेशक कार्यालय में आवेदन करने वाले बेरोजगारों को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
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