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अनुसूचित जाति के गरीबों को स्वरोजगार का मिलेगा अवसर
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बलरामपुर। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की जिला प्रबंधक मीनाक्षी वर्मा ने शनिवार को बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीबों को लाभान्वित किया जाएगा।
नगरीय क्षेत्र निर्माण योजना, सिलाई मशीन योजना, धोबी समाज के व्यक्तियों के लिए लांड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना में पात्रों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी विकास भवन स्थित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय में जमा करनी होगी। 15 जून तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही विचार होगा। आवेदक अनुसूचित जाति का हो।
उसकी वार्षिक आय नगरीय क्षेत्र में 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दुकान निर्माण योजना में नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक के पास व्यवसायिक स्थान पर स्वयं की जमीन हो। लांड्री व ड्राई क्लीनिंग योजना में आवेदक की अनुसूचित जाति की उपजाति धोबी होनी चाहिए। टेलरिंग शॉप योजना में प्रशिक्षित युवक/युवतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट अथवा कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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नगरीय क्षेत्र निर्माण योजना, सिलाई मशीन योजना, धोबी समाज के व्यक्तियों के लिए लांड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना में पात्रों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी विकास भवन स्थित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय में जमा करनी होगी। 15 जून तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही विचार होगा। आवेदक अनुसूचित जाति का हो।
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उसकी वार्षिक आय नगरीय क्षेत्र में 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दुकान निर्माण योजना में नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक के पास व्यवसायिक स्थान पर स्वयं की जमीन हो। लांड्री व ड्राई क्लीनिंग योजना में आवेदक की अनुसूचित जाति की उपजाति धोबी होनी चाहिए। टेलरिंग शॉप योजना में प्रशिक्षित युवक/युवतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट अथवा कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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