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आठ लोगों को तीन साल सश्रम कारावास की सजा
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उतरौला (बलरामपुर)। ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट ने किसान के खेत में लगे गन्ने की फसल को जबरन काटने और जान से मारने के इरादे से धारदार हथियार लेकर दौड़ाने के मामले में आठ लोगों को तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र निवासी किसान जोखूराम ने वर्ष 2000 में 9 लोगों को नामजद करते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी मुकदमा ने आरोप लगाया कि उसके खेत में लगे गन्ने की फसल को आरोपियों ने जबरन काट लिया। मना करने पर आरोपियों ने धारदार हथियार लेकर उसे जान से मारने की नियत से दौड़ा लिया।
ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट आशीष पांडे ने पत्रावली का अवलोकन व साक्षियों के बयान के आधार पर मामले में आरोपी दया शंकर, अशोक कुमार, असगर अली, छेद्दन, नसरुल्लाह, कल्लू, राकेश प्रताप सिंह और शत्रोहन को दोषी मानते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड की रकम से वादी मुकदमा को 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया है। अदालत ने संदेह के आधार पर एक आरोपी यार मोहम्मद को दोषमुक्त कर दिया है।
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सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र निवासी किसान जोखूराम ने वर्ष 2000 में 9 लोगों को नामजद करते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी मुकदमा ने आरोप लगाया कि उसके खेत में लगे गन्ने की फसल को आरोपियों ने जबरन काट लिया। मना करने पर आरोपियों ने धारदार हथियार लेकर उसे जान से मारने की नियत से दौड़ा लिया।
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ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट आशीष पांडे ने पत्रावली का अवलोकन व साक्षियों के बयान के आधार पर मामले में आरोपी दया शंकर, अशोक कुमार, असगर अली, छेद्दन, नसरुल्लाह, कल्लू, राकेश प्रताप सिंह और शत्रोहन को दोषी मानते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड की रकम से वादी मुकदमा को 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया है। अदालत ने संदेह के आधार पर एक आरोपी यार मोहम्मद को दोषमुक्त कर दिया है।