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Balrampur News: दहेज हत्या में दोषी पति, सास व ससुर को 10 साल की सजा

Sat, 02 Mar 2024 11:43 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sat, 02 Mar 2024 11:43 PM IST
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Husband, mother-in-law and father-in-law convicted of dowry death sentenced to 10 years
गोंडा। मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में साढ़े तीन साल पूर्व दहेज के लिए हुई विवाहिता की हत्या के मामले में आरोपी पति हरिश्चंद्र चौहान , सास प्रभावती व ससुर राम शंकर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने दोषी करार माना है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को 10-10 साल के कारावास के साथ ही तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत कुमार शुक्ला ने बताया कि छपिया थाना क्षेत्र के ग्राम भेलखा निवासी वादी महादेव चौहान ने कोतवाली मनकापुर में तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी बेटी अर्चना देवी की शादी नारायणपुर ग्रंट निवासी हरिश्चंद्र चौहान के साथ किया था। बेटी जब ससुराल गई तो पति हरिश्चंद्र चौहान, ससुर राम शंकर, सास प्रभावती, जेठ व जेठानी दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित करने लगे। आरोप था कि 27 अगस्त 2020 को ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। दामाद हरिश्चंद्र ने मायके वालों को बस इतना बताया कि उनकी बेटी अर्चना मर गई है।
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इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी पति, सास व ससुर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर तीनों आरोपियों हरिश्चंद्र चौहान, राम शंकर व प्रभावती को दोषी मान कर सजा सुनाई।
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