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Balrampur News: दहेज हत्या के पति व ससुर को 10-10 वर्ष की सजा

Fri, 06 Feb 2026 10:49 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Feb 2026 10:49 PM IST
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Husband and father-in-law sentenced to 10 years each for dowry murder
बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार तृतीय ने बृहस्पतिवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के दोषी पति व ससुर को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। चार वर्ष में मुकदमे का फैसला हुआ है।
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जनपद गोंडा के खरगूपुर निवासी सुंदरवती देवी ने छह मार्च 2022 को देहात कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि बेटी कंचन देवी (22) को ग्राम सुल्तानपुर के मजरे भुइरी निवासी पति आशीष कुमार सोनकर व ससुर मिश्रीलाल सोनकर ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया। दहेज में बाइक न मिलने पर दोनों ने बेटी की हत्या कर दी।
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पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। सीओ सिटी ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आशीष कुमार सोनकर व मिश्रीलाल सोनकर को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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