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Balrampur News: पिटाई के मामले में 31 वर्ष बाद चार को सजा

Fri, 09 Jan 2026 10:33 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Jan 2026 10:33 PM IST
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Four sentenced in a beating case after 31 years
बलरामपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट उतरौला योगेश कुमार चौधरी ने शुक्रवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान चार दोषियों को न्यायालय उठने तक सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने प्रत्येक पर 2500-2500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 31 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
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गैसड़ी क्षेत्र के ग्राम राजपुर निवासी मोहम्मद बक्श ने 24 जून 1996 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि आम तोड़ने से मना करने पर उतरौला क्षेत्र के ग्राम पनवापुर निवासी गोजर उर्फ जाकिर, रमजान अली, अकबर अली व अनवर अली ने पिटाई की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद गोजर उर्फ जाकिर, रमजान अली, अकबर अली व अनवर अली दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाते हुए चारों पर अर्थदंड भी लगाया है।
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