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बिना मान्यता के स्कूल चलाने वालों पर लगेगा एक लाख का जुर्माना

Mon, 02 May 2022 10:33 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 02 May 2022 10:33 PM IST
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Fine will be imposed for running a school without recognition
बलरामपुर। चार साल बाद जिले में एक बार फिर से मान्यता विहीन विद्यालयों को चिह्नित करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। बिना मान्यता के स्कूल चलाने वालों पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोका जाएगा। डीएम श्रुति के सख्त निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। बीएसए ने सभी 10 शिक्षा क्षेत्रों के बीईओ को स्कूलों की जांचकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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बीएसए डॉ. रामचंद्र ने सोमवार को सभी बीईओ को निर्देश दिया है कि बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों को चिह्नित करें। प्रबंधकों व प्रधानाध्यापकों को मान्यता की शर्तों के अनुसार ही विद्यालय संचालन का निर्देश दिया गया है। कक्षा पांच की मान्यता लेकर इंटर तक की कक्षाएं चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक विद्यालय के नाम पर कई शाखाओं का संचालन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत बिना मान्यता के स्कूल का संचालन करने वालों पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोका जाएगा।
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यह भी निर्देश दिया गया है कि हिदायत के बाद फिर से विद्यालय संचालित पाए जाने पर प्रतिदिन की दर से 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का पठन-पाठन में प्रयोग किया जाएगा। विद्यालय नाम के साथ सीबीएसई व आईसीएसई का प्रयोग किया जाना नियम विरुद्ध है। बीएसए ने अभिभावकों से अपील की है कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अपने बच्चों का दाखिला न कराएं जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ प्रभावी रोक लगाई जा सके।
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