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कोरोना के चलते 31 मई तक न्यायालयों में नहीं होगी सुनवाई
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बलरामपुर। कोरोना काल के चलते 31 मई तक न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई नहीं होगी। इन तिथियों में पड़ने वाले मुकदमों की सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी गई है। आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई हाईकोर्ट की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार छुट्टियों के दिनों में भी की जाएगी।
जिला जज शेषमणि ने बुधवार को कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई 31 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर अधीनस्थ न्यायालयों में अग्रिम आदेश तक मात्र नए आवश्यक प्रकरण जैसे नए दायर होने वाले जमान प्रार्थना पत्र, रिलीज प्रार्थना पत्र, धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने और रिमांड संबंधी प्रकरणों की ही सुनवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट के पत्र के माध्यम से निर्गत आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायालय बलरामपुर, बाह्य स्थित न्यायालय उतरौला व ग्राम न्यायालय तहसील तुलसीपुर में पूर्व से नियत वर्णित वादों को छोड़कर अन्य सभी प्रकृति के दीवानी व फौजदारी वादों में सुनवाई के लिए सामान्य तिथियां निर्धारित की गई है।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ज्ञानेंद्र ने बताया कि 13 मई को सुने जाने वाले मुकदमे में एक जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। इसी तरह से 15 मई वाले मुकदमे दो जुलाई, 17 मई वाले मुकदमे तीन जुलाई, 18 मई वाले मुकदमे पांच जुलाई, 19 मई वाले मुकदमे छह जुलाई, 20 मई वाले मुकदमे सात जुलाई, 21 मई वाले मुकदमे आठ जुलाई, 24 मई वाले मुकदमे नौ जुलाई, 25 मई वाले मुकदमे 12 जुलाई, 26 मई वाले मुकदमे 13 जुलाई, 27 मई वाले मुकदमे 14 जुलाई, 28 मई वाले मुकदमे 15 जुलाई, 29 मई वाले मुकदमे 16 जुलाई वव 31 मई वाले मुकदमे 17 जुलाई निर्धारित की गई है।
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जिला जज शेषमणि ने बुधवार को कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई 31 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर अधीनस्थ न्यायालयों में अग्रिम आदेश तक मात्र नए आवश्यक प्रकरण जैसे नए दायर होने वाले जमान प्रार्थना पत्र, रिलीज प्रार्थना पत्र, धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने और रिमांड संबंधी प्रकरणों की ही सुनवाई की जाएगी।
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हाईकोर्ट के पत्र के माध्यम से निर्गत आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायालय बलरामपुर, बाह्य स्थित न्यायालय उतरौला व ग्राम न्यायालय तहसील तुलसीपुर में पूर्व से नियत वर्णित वादों को छोड़कर अन्य सभी प्रकृति के दीवानी व फौजदारी वादों में सुनवाई के लिए सामान्य तिथियां निर्धारित की गई है।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ज्ञानेंद्र ने बताया कि 13 मई को सुने जाने वाले मुकदमे में एक जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। इसी तरह से 15 मई वाले मुकदमे दो जुलाई, 17 मई वाले मुकदमे तीन जुलाई, 18 मई वाले मुकदमे पांच जुलाई, 19 मई वाले मुकदमे छह जुलाई, 20 मई वाले मुकदमे सात जुलाई, 21 मई वाले मुकदमे आठ जुलाई, 24 मई वाले मुकदमे नौ जुलाई, 25 मई वाले मुकदमे 12 जुलाई, 26 मई वाले मुकदमे 13 जुलाई, 27 मई वाले मुकदमे 14 जुलाई, 28 मई वाले मुकदमे 15 जुलाई, 29 मई वाले मुकदमे 16 जुलाई वव 31 मई वाले मुकदमे 17 जुलाई निर्धारित की गई है।