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Balrampur News: जुलूस व सभा के लिए प्रत्याशियों को लेनी होगी अनुमति

Mon, 24 Apr 2023 11:18 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Mon, 24 Apr 2023 11:18 PM IST
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Candidates will have to take permission for procession and meeting
बलरामपुर। निकाय चुनाव में प्रचार के लिए प्रत्याशियों को सभा एवं जुलूस के आयोजन की अनुमति लेनी होगी। इसके लिए उन्हें उप जिला मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन करना होगा। यही नहीं, प्रत्याशियों को चुनाव कार्यालय खोलने के लिए भी उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. महेंद्र कुमार ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में प्रत्याशियों की ओर से चुनाव प्रचार-प्रसार एवं मतदान दिवसों तथा मतगणना दिवसों में वाहनों का उपयोग उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
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प्रचार-प्रसार दिवसों में प्रचार-प्रसार के लिए तथा मतदान दिवसों एवं मतगणना दिवसों में प्रत्याशियों की ओर से रिटर्निंग ऑफिसर से प्रार्थना पत्र अग्रसारित कराकर (प्रार्थना पत्र के साथ वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन के कागजात, चालक का नाम, नगरीय निकाय का नाम, प्रत्याशी का नाम, गाड़ी संख्या तथा प्रत्याशियों के राजनीतिक दलों से संबद्धता/निर्दलीय का विवरण देना होगा), अग्रसारित प्रार्थना पत्रों के आधार पर संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट प्रत्याशियों को वाहन पास जारी करेंगे। जारी किए गए वाहन पास मूल रूप में वाहन पर चस्पा कर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।
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प्रत्याशियों के उपयोग में लाए गए वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त की ओर से विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए निर्धारित दर के आधार पर निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जाएगा। केवल प्रचार-प्रसार के लिए अनुमति प्राप्त वाहन पर ही झंडे एवं स्टीकर लगाए जा सकते है।
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