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Balrampur News: सरकारी धन गबन व कूटरचना के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Thu, 14 May 2026 10:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Thu, 14 May 2026 10:53 PM IST
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बलरामपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सरकारी धन के गबन और दस्तावेजों में कूटरचना के गंभीर मामले में आरोपी जुनैल आबदीन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इंकार कर दिया।
मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें आरोपी जुनैल आबदीन साजिश के तहत दस्तावेजों में कूटरचना कर उनका प्रयोग करते हुए सरकारी धन के गबन का आरोप है। आरोपी की ओर से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जबकि अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध किया।
अदालत ने अभियोजन प्रपत्रों और मामले की परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद माना कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें आरोपी जुनैल आबदीन साजिश के तहत दस्तावेजों में कूटरचना कर उनका प्रयोग करते हुए सरकारी धन के गबन का आरोप है। आरोपी की ओर से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जबकि अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध किया।
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अदालत ने अभियोजन प्रपत्रों और मामले की परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद माना कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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