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बिना मान्यता के कोचिंग चलाने वालों पर होगी कार्रवाई
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बलरामपुर। बिना मान्यता के कोचिंग चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधिक कार्रवाई के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। राजकीय जिला पुस्तकालय में नौ मार्च को होने वाली बैठक में कोचिंग संचालकों से फीस वसूली के साथ अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। डीआईओएस ने जिले के सभी कोचिंग संचालकों को बैठक में आने का निर्देश दिया है।
डीआईओएस गोविंद राम ने शनिवार को बताया कि बिना मान्यता के कोचिंग चलाने वाले संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग चलाने वालों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया है।
निरीक्षण के दौरान बिना मान्यता, पंजीकरण व नवीनीकरण के कोचिंग संचालित मिलेंगे तो संबंधित संचालक के खिलाफ माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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डीआईआएस कार्यालय से पंजीकृत सभी संचालकों को पत्र जारी करके बीएसए दफ्तर के पीछे स्थित राजकीय जिला पुस्तकालय में 9 मार्च को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। बैठक में संचालकों को पंजीकृत कोचिंग का प्रमाण पत्र व विद्यार्थियों से की जा रही फीस वसूली आदि के संबंध में विवरण लाना अनिवार्य किया गया है।
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डीआईओएस गोविंद राम ने शनिवार को बताया कि बिना मान्यता के कोचिंग चलाने वाले संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग चलाने वालों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया है।
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निरीक्षण के दौरान बिना मान्यता, पंजीकरण व नवीनीकरण के कोचिंग संचालित मिलेंगे तो संबंधित संचालक के खिलाफ माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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डीआईआएस कार्यालय से पंजीकृत सभी संचालकों को पत्र जारी करके बीएसए दफ्तर के पीछे स्थित राजकीय जिला पुस्तकालय में 9 मार्च को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। बैठक में संचालकों को पंजीकृत कोचिंग का प्रमाण पत्र व विद्यार्थियों से की जा रही फीस वसूली आदि के संबंध में विवरण लाना अनिवार्य किया गया है।