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विधवा पेंशन के लिए आधार प्रमाणीकरण जरूरी
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बलरामपुर। विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण कराना होगा। आधार प्रमाणीकरण न होने पर पेंशन अवरुद्ध हो सकता है।
शुक्रवार को जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र ने बताया कि विधवा पेंशन योजना में आधारबेस पेमेंट के लिए सभी पुराने लाभार्थियों का आधार एवं मोबाइल नंबर संबंधित बैंक शाखाओं तथा विभाग के पोर्टल पर लिंक कराया जाना आवश्यक है। जिले में 25956 के सापेक्ष अभी तक 17076 लाभार्थियों ने आधार प्रमाणीकरण कराया है। 8880 लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण करना बाकी है।
नगर क्षेत्र की जिन लाभार्थियों ने अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है वह अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति एवं मोबाइल नंबर लेकर 8,9 एवं 12 सितम्बर को नगर पालिका परिषद बलरामपुर में, 13 सितंबर को नगर पंचायत तुलसीपुर में तथा 14 सितम्बर को नगर पालिका परिषद उतरौला एवं नगर पंचायत पचपेड़वा पहुंचे। उनका आधार प्रमाणीकरण कर दिया जाएगा।
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शुक्रवार को जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र ने बताया कि विधवा पेंशन योजना में आधारबेस पेमेंट के लिए सभी पुराने लाभार्थियों का आधार एवं मोबाइल नंबर संबंधित बैंक शाखाओं तथा विभाग के पोर्टल पर लिंक कराया जाना आवश्यक है। जिले में 25956 के सापेक्ष अभी तक 17076 लाभार्थियों ने आधार प्रमाणीकरण कराया है। 8880 लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण करना बाकी है।
नगर क्षेत्र की जिन लाभार्थियों ने अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है वह अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति एवं मोबाइल नंबर लेकर 8,9 एवं 12 सितम्बर को नगर पालिका परिषद बलरामपुर में, 13 सितंबर को नगर पंचायत तुलसीपुर में तथा 14 सितम्बर को नगर पालिका परिषद उतरौला एवं नगर पंचायत पचपेड़वा पहुंचे। उनका आधार प्रमाणीकरण कर दिया जाएगा।
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