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Balrampur News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Wed, 01 Oct 2025 10:43 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 01 Oct 2025 10:43 PM IST
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20 years rigorous imprisonment for rape convict
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीप नारायण तिवारी ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान बुधवार को दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने पांच हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है।
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पचपेड़वा क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 15 अक्तूबर 2019 को केस दर्ज कराया था। बताया कि मेरी 15 वर्षीय बेटी के प्रकाश निवासी विशुनपुर थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज करके विवेचना की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद प्रकाश को दोषी मानते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। (संवाद)
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