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Balrampur News: नाबालिग से दुराचार के दोषी को 20 साल की जेल

Fri, 11 Aug 2023 12:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 11 Aug 2023 12:00 AM IST
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20 years in prison for raping a minor
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग से दुराचार के मामले में आरोपी को दोषी करार मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 51 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता पवन कुमार वर्मा ने बताया कि एक महिला ने उतरौला कोतवाली में 13 जनवरी 2016 को एक तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही नियाज अहमद ने दुराचार कर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने नियाज अहमद को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को 15 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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