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अवैध मादक पदार्थ रखने वाले को 15 वर्ष की कैद
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बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायधीश एनडीपीएस ने चरस रखने वाले एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी को एक लाख रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
सरकारी अधिवक्ता हेमंत कुमार शुक्ल व रवींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 23 जनवरी 2016 को उपनिरीक्षक कमलेश मिश्र ने थाना पचपेड़वा में रिपोर्ट लिखाई थी कि सीमा सुरक्षा बल के साथ गश्त के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोक कर पूछताछ की गई।
तलाशी के दौरान मकसूद अहमद निवासी ग्राम राजपुर बकौली थाना गैसड़ी के पास से 8 किलो चरस व 2934 रुपया नकद तथा पप्पू मनिहार निवासी ग्राम गुगौली नेपाल के पास से 7 किलो चरस व 500 नेपाली रुपया बरामद हुआ।
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पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद विवेचक ने दोनों के विरुद्घ आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान पप्पू मनिहार न्यायालय पर उपस्थित नहीं हुआ और उसकी पत्रावली अलग कर दी गई।
मकसूद आलम पर लगे आरोपों का न्यायालय पर परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस जहेंद्र पाल सिंह ने मकसूद आलम को अवैध चरस रखने का दोषी मानते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर मकसूद आलम को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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सरकारी अधिवक्ता हेमंत कुमार शुक्ल व रवींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 23 जनवरी 2016 को उपनिरीक्षक कमलेश मिश्र ने थाना पचपेड़वा में रिपोर्ट लिखाई थी कि सीमा सुरक्षा बल के साथ गश्त के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोक कर पूछताछ की गई।
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तलाशी के दौरान मकसूद अहमद निवासी ग्राम राजपुर बकौली थाना गैसड़ी के पास से 8 किलो चरस व 2934 रुपया नकद तथा पप्पू मनिहार निवासी ग्राम गुगौली नेपाल के पास से 7 किलो चरस व 500 नेपाली रुपया बरामद हुआ।
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पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद विवेचक ने दोनों के विरुद्घ आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान पप्पू मनिहार न्यायालय पर उपस्थित नहीं हुआ और उसकी पत्रावली अलग कर दी गई।
मकसूद आलम पर लगे आरोपों का न्यायालय पर परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस जहेंद्र पाल सिंह ने मकसूद आलम को अवैध चरस रखने का दोषी मानते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर मकसूद आलम को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।