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घर के पते पर सूचना भेज शिक्षक को बर्खास्त करने की चेतावनी
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घर के पते पर सूचना भेज शिक्षक को बर्खास्त करने की चेतावनी
बलरामपुर। बेसिक शिक्षा महकमा ने शिक्षक के घर के पते पर सूचना भेजकर बर्खास्त करने की चेतावनी दी है। 30 अप्रैल तक संतोषजनक जबाब न देने पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराया जाएगा।
बीएसए हरिहर प्रसाद ने गुरुवार को बताया कि शिक्षा क्षेत्र पचपेड़वा के प्राथमिक विद्यालय कुटी रमतलहा के शिक्षक अजय मिश्र के घर का पता आवास विकास कॉलोनी चंद्रा पेट्रोल पंप गोरखपुर सूचना भेजकर बर्खास्त करने की चेतावनी दी गई है।
30 अप्रैल तक संतोषजनक जबाब न देने पर शिक्षक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराया जाएगा। बीएसए को बीईओ पचपेड़वा ने रिपोर्ट उपलब्ध कराया है कि आठ अप्रैल 2019 को निरीक्षण के दौरान शिक्षक अजय मिश्र 30 मार्च 2019 से लगातार बिना सूचना के स्कूल से गायब पाए गए है।
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आठ मार्च को निरीक्षण के दौरान स्कूल में ताला लटकता हुआ पाया गया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में प्रशिक्षण के दौरान ड्यूटी से बिना सूचना के गायब भी रहे है।
10 अप्रैल को जबाब तलब किया गया और 25 अप्रैल की तिथि कार्यालय में सुनवाई के लिए निर्धारित की गई। सुनवाई के दौरान शिक्षक अजय मिश्र अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हुए जिसके चलते अजय के घर के पते पर अंतिम चेतावनी का पत्र भेजकर 30 अप्रैल को कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
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बलरामपुर। बेसिक शिक्षा महकमा ने शिक्षक के घर के पते पर सूचना भेजकर बर्खास्त करने की चेतावनी दी है। 30 अप्रैल तक संतोषजनक जबाब न देने पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराया जाएगा।
बीएसए हरिहर प्रसाद ने गुरुवार को बताया कि शिक्षा क्षेत्र पचपेड़वा के प्राथमिक विद्यालय कुटी रमतलहा के शिक्षक अजय मिश्र के घर का पता आवास विकास कॉलोनी चंद्रा पेट्रोल पंप गोरखपुर सूचना भेजकर बर्खास्त करने की चेतावनी दी गई है।
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30 अप्रैल तक संतोषजनक जबाब न देने पर शिक्षक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराया जाएगा। बीएसए को बीईओ पचपेड़वा ने रिपोर्ट उपलब्ध कराया है कि आठ अप्रैल 2019 को निरीक्षण के दौरान शिक्षक अजय मिश्र 30 मार्च 2019 से लगातार बिना सूचना के स्कूल से गायब पाए गए है।
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आठ मार्च को निरीक्षण के दौरान स्कूल में ताला लटकता हुआ पाया गया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में प्रशिक्षण के दौरान ड्यूटी से बिना सूचना के गायब भी रहे है।
10 अप्रैल को जबाब तलब किया गया और 25 अप्रैल की तिथि कार्यालय में सुनवाई के लिए निर्धारित की गई। सुनवाई के दौरान शिक्षक अजय मिश्र अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हुए जिसके चलते अजय के घर के पते पर अंतिम चेतावनी का पत्र भेजकर 30 अप्रैल को कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।