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प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं तो होगा 10 हजार का जुर्माना
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बलरामपुर। चालकों को वाहन संबंधी दस्तावेज के साथ-साथ प्रदूषण प्रमाण पत्र रखना भी अनिवार्य है। चेकिंग के दौरान यदि वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं पाया जाता है तो 10 हजार का जुर्माना हो सकता है। बीएस-3 वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र 6 महीने और बीएस-4 वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र एक साल तक मान्य है।
यह बातें शनिवार को एआरटीओ अरविंद कुमार यादव ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत उतरौला रोड स्थित महेश भारी चौराहे पर वाहन चालकों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि वाहन स्वामी अपने वाहनों का बीमा व अन्य दस्तावेज तो पूर्ण कर लेते हैं लेकिन प्रदूषण जांच नहीं कराते हैं।
ऐसी स्थिति में यदि वह वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वाहन का प्रदूषण जांच समय-समय पर कराते रहें और प्रदूषण प्रमाण पत्र लेकर ही यात्रा करें।
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आरआई प्रदीप ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जिले के तीन प्रदूषण जांच केंद्र प्रथमेश जांच केंद्र, शिव महिमा व अमन प्रदूषण जांच केंद्रों पर अधिकारियों की मौजूदगी में सभी जांच केंद्रों की मशीनों की गहनता से जांच की गई। दोपहिया और चार पहिया वाहनों का प्रदूषण जांच कराया गया।
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यह बातें शनिवार को एआरटीओ अरविंद कुमार यादव ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत उतरौला रोड स्थित महेश भारी चौराहे पर वाहन चालकों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि वाहन स्वामी अपने वाहनों का बीमा व अन्य दस्तावेज तो पूर्ण कर लेते हैं लेकिन प्रदूषण जांच नहीं कराते हैं।
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ऐसी स्थिति में यदि वह वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वाहन का प्रदूषण जांच समय-समय पर कराते रहें और प्रदूषण प्रमाण पत्र लेकर ही यात्रा करें।
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आरआई प्रदीप ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जिले के तीन प्रदूषण जांच केंद्र प्रथमेश जांच केंद्र, शिव महिमा व अमन प्रदूषण जांच केंद्रों पर अधिकारियों की मौजूदगी में सभी जांच केंद्रों की मशीनों की गहनता से जांच की गई। दोपहिया और चार पहिया वाहनों का प्रदूषण जांच कराया गया।