फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Two imprisoned for four years in Gangst Act

Ballia News: गैंगस्ट एक्ट में दो को चार वर्ष की कैद

Tue, 20 Dec 2022 11:06 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Dec 2022 11:06 PM IST
विज्ञापन
Two imprisoned for four years in Gangst Act
बलिया। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ओमकार शुक्ला की अदालत ने अनूप पांडेय पुत्र विश्वामित्र, अनूप प्रजापति पुत्र शिवमिलन निवासी कंचनपुर थाना रेवती के खिलाफ दोष साबित पाते हुए चार वर्ष के साधारण कारावास और 5000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक थाना रेवती ने 30 नवंबर 2014 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि उपरोक्त अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनका आतंक जनमानस में है। यह एक संगठित गिरोह बनाकर अपने और अपने साथियों के लिए आर्थिक और बुनियादी लाभ लेने के लिए कार्य करते हैं। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
विज्ञापन

न्यायालय ने मामले की सुनवाई की। अभियोजन के तरफ से अजय कुमार तिवारी विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्त के खिलाफ दोष साबित पाया गया और उपरोक्त सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed