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दहेज हत्या में तीन को सात वर्ष की कैद
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दहेज हत्या के मामले में तीन लोगों को सात वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। साध ही अर्थ दंड भी लगाया गया है।
मामले रेवती थाने से जुड़ा है। वर्ष 2016 में दहेज हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। दोनों पक्षों की वकीलों की बहस सुनने और साक्ष्यों के परिशीलन के बाद न्यायाधीश ने सुनील पासवान पुत्र मोहन पासवान, सुनीता देवी पुत्री मोहन पासवान, मोनी देवी पत्नी मोहन पासवान निवासी हड़ियाकला थाना रेवती को सात वर्ष कैद और 15 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक आरोपी मोहन पासवान की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
गैंगस्टर के दोषी को दो वर्ष की कैद
बलिया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार के अर्थ दंड लगाया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी से कमलेश्वर मिश्र पुत्र वासदेव मिश्र निवासी मिश्रौली थाना बांसडीह रोड को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
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मामले रेवती थाने से जुड़ा है। वर्ष 2016 में दहेज हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। दोनों पक्षों की वकीलों की बहस सुनने और साक्ष्यों के परिशीलन के बाद न्यायाधीश ने सुनील पासवान पुत्र मोहन पासवान, सुनीता देवी पुत्री मोहन पासवान, मोनी देवी पत्नी मोहन पासवान निवासी हड़ियाकला थाना रेवती को सात वर्ष कैद और 15 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक आरोपी मोहन पासवान की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
गैंगस्टर के दोषी को दो वर्ष की कैद
बलिया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार के अर्थ दंड लगाया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी से कमलेश्वर मिश्र पुत्र वासदेव मिश्र निवासी मिश्रौली थाना बांसडीह रोड को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
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