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Ballia News: आचार संहिता उल्लंघन में एमएलसी को कोर्ट ने किया बरी

Mon, 20 Mar 2023 11:59 PM IST
वाराणसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलिया
संवाद न्यूज एजेंसी, बलिया Updated Mon, 20 Mar 2023 11:59 PM IST
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The court acquitted the MLC for violating the code of conduct
बलिया। करीब नौ वर्ष पहले लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा के सलेमपुर प्रत्याशी रहे रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू को कोर्ट ने आरोप से बरी कर दिया। वर्तमान में वह एमएलसी हैं।
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उन पर हाथी चुनाव चिह्न का नीले रंग से पेंट करवाकर चुनाव प्रचार करने को लेकर आचार संहिता उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए तपस्या त्रिपाठी (एसीजेएम) ने साक्ष्य के अभाव में रविशंकर को दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट ने 20-20 हजार के दो-दो प्रतिभूति और बंधपत्र जमा करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
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अभियोजन के अनुसार, यह घटना खेजुरी थाना अंतर्गत जूनियर हाईस्कूल बहेरी में 23 मार्च 2014 को घटित हुई थी। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर का लोकसभा चुनाव हो रहा था। इसमें बतौर बसपा प्रत्याशी रविशंकर ने स्कूल की दीवार पर हाथी चुनाव चिह्न का प्रचार नीले रंग के पेंट से लिखवा कर आचार संहिता का उल्लंघन किया था।
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इस पर एसएचओ खेजुरी ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चंद्रशेखर नगर निवासी रविशंकर उर्फ पप्पू पर एनसीआर के रूप में दर्ज किया। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया।
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