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शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने में सात वर्ष की कैद

Sun, 03 Jul 2022 12:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 03 Jul 2022 12:00 AM IST
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Seven years imprisonment for having physical relationship on the pretext of marriage
बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या अरुण कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को सात वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने की दिशा में एक वर्ष अतिरिक्त साधारण करवास भी भुगतना होगा।
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वादी मुकदमा ने थाना गड़वार में तहरीर दी थी कि मेरी लड़की के साथ अभियुक्त शिवप्रसाद यादव निवासी तीखा थाना फेफना बलिया ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। धोखा देकर शादी नहीं की। शादी करने के लिए दहेज कि मांग कर रहा था। मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों का समयक परिशीलन कर और गवाहों का गवाही कराई। अभियोजन के तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुधीर कुमार मिश्रा व बचाव पक्ष की तरफ से भगवान सिंह अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दोष साबित पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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