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UP: बलिया में आंदोलन का एलान, फूटा अधिवक्ताओं का गुस्सा, बोले- न्याय की प्रक्रिया का हो रहा उल्लंघन

Sat, 05 Apr 2025 08:13 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Sat, 05 Apr 2025 08:13 PM IST
सार

अधिवक्ताओं ने कहा कि नए उपजिलाधिकारी से हमने अपनी समस्या बताई थी। बैठक में विचार-विमर्श भी हुआ था लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। चेताया कि अब आंदोलन करेंगे और न्यायिक कार्य में सहयोग नहीं करेंगे।

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Protest declared in Ballia anger of lawyers erupted said process of justice is being violated
तहसील में नाराजगी जताते अधिवक्ता। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एक बार फिर तहसील बार एसोसिएशन बैरिया के अधिवक्ताओं ने सोमवार से आंदोलन का एलान कर दिया है। उपजिलाधिकारी की ओर से कई मुकदमों को बिना सुनवाई निरस्त किए जाने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने पहले बैठक की। फिर सर्वसम्मति से आंदोलन का एलान कर दिया है।

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अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया की 29 मार्च को न्यायालय की सुनवाई हुई ही नहीं। कई मुकदमों को निरस्त कर दिया गया। पूर्व की हमारी समस्याओं का समाधान करने का मौजूदा उप जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था। इसके बाद अधिवक्ता न्यायिक कार्य में सहयोग करने लगे थे। पूर्व की समस्याओं का निस्तारण तो अलग बात है। बिना सुनवाई के ही मुकदमों को निरस्त किया जाना न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन है।

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अधिवक्ताओं ने जताई नाराजगी

न्यायालय से मुकदमों की फाइल गायब होने, मुकदमों के आदेश को कंप्यूटर पर दर्ज नहीं करने आदि मामलों को लेकर अधिवक्ता लंबे समय तक हड़ताल पर रहे। इस बीच, नए उप जिलाधिकारी आलोक प्रताप सिंह ने अधिवक्ताओं से वार्ता कर समस्याओं के समाधान के लिए कुछ समय देने की मांग की थी। इससे अधिवक्ता 24 मार्च से अपना आंदोलन स्थगित कर न्यायिक कार्य में सहयोग करने लगे थे।

लेकन 12वें दिन ही अधिवक्ताओं का आक्रोश फिर फूट पड़ा। रुद्रदेव कुंवर, देवेंद्र मिश्र, बसंत कुमार पांडेय, चंद्रशेखर यादव, राम प्रकाश सिंह ने बताया कि 29 मार्च को उपजिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रशासनिक मजिस्ट्रेट भी नहीं बैठे थे। बावजूद मुकदमों की फाइलों को निरस्त कर दिया गया। अधिवक्ता सोमवार से आंदोलन करेंगे और न्यायिक कार्य में सहयोग नहीं करेंगे।

इस बाबत उप जिला मजिस्ट्रेट आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के मौखिक आदेश के बाद दोनों न्यायालय को देखा जा रहा था। न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही कुछ मुकदमों को निरस्त किया गया है। इस संबंध में अधिवक्ताओं से वार्ता करने के लिए तैयार हैं।

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