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जीराबस्ती के प्रधान के विरूद्घ केस दर्ज करने का आदेश

Fri, 22 Apr 2022 11:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 22 Apr 2022 11:48 PM IST
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Order to register a case against the head of Jeerabasti
बलिया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश ( ईसी एक्ट ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलिया की अदालत ने कूट रचित कर झूठा प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में ग्राम प्रधान गुड्डी तिवारी ग्राम पंचायत जीराबस्ती जिला बलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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मिली जानकारी के अनुसार विद्युत अधिनियम के प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र परमानंद प्रसाद निवासी जीराबस्ती थाना सुखपुरा के खिलाफ जारी जमानती अधिपत्र 20000 रुपये थाने से आख्या तामिल वापस आया था। जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र लगाया गया था कि उपरोक्त नाम का कोई व्यक्ति जीराबस्ती गांव में नहीं रहता है। इस मामले में न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर उप निरीक्षक के द्वारा जांच कराया गया तो पाया गया कि अभियुक्त घर पर मौजूद है। ग्राम प्रधान का रिपोर्ट असत्य है। इसके आधार पर न्यायालय ने थानाध्यक्ष सुखपुरा को आदेश दिया कि ग्राम प्रधान के खिलाफ झूठा का कूट रचित प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय को सूचित करने का आदेश दिया है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक बलिया को निर्देशित किया कि थानाध्यक्ष सुखपुरा को आदेशित करें कि ओमप्रकाश पांडेय उप निरीक्षक चितबड़ागांव के साथ अभियुक्त को न्यायालय में अगली नियत तिथि छह मई 2022 को उपस्थित करें।
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