फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Order for free education for the children of the deceased

Ballia News: मरने वाले के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का आदेश

Tue, 28 Jan 2025 01:35 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jan 2025 01:35 AM IST
विज्ञापन
Order for free education for the children of the deceased
बलिया। गैरइरादतन हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने दोषी को आठ वर्ष की सजा और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में न्यायालय ने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि मरने वाले के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
विज्ञापन

दोषी शंभू साहनी निवासी ग्राम कोलेन पाण्डेय का टोला (भाखर) थाना रेवती के न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उसको गिरफ्तार कर पेश किए जाने पर दंड पर सुनवाई की गई। रेवती थाना क्षेत्र के गोपाल नगर गांव निवासी वादी मुकदमा इंद्रजीत साहनी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 9 अगस्त 2022 को छोटे भाई रणजीत के साथ मोटरसाइकिल से लौट रहा था । द्वारिका के घर के पास अभियुक्त हरेंद्र, शंभू, नागेंद्र व अन्य ने हमला कर दिया।
विज्ञापन

इसमें रंजीत घायल हो गया। जिला अस्पताल जाते समय रास्ते में ही रणजीत ने दम तोड़ दिया। इस मामले में हरेंद्र, नागेंद्र, जितेंद्र, राजीव रंजन सिंह, द्वारिका व सुजीत सबूत के अभाव में बरी कर दिए गए थे। अर्थदंड न अदा करने पर शंभू को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। न्यायालय ने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि मृतक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रतिकर उपलब्ध कराने का भी आदेश पारित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed