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बीएसए सहित खंड शिक्षाधिकारी व वित्त लेखाधिकारी कोर्ट में तलब

Thu, 26 Sep 2019 11:18 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 26 Sep 2019 11:18 PM IST
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Notice of BSA, BYO and Accountant Court
बलिया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सत्यप्रकाश तिवारी के आदेश को दरकिनार कर मनमानी करना बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भारी पड़ गया। भरण पोषण के मामले में सहायक अध्यापक की पत्नी को कोर्ट के आदेश पर पूरी धनराशि नहीं देने पर अदालत ने बीएसए, बीईओ रेवती और वित्त लेखाधिकारी को नोटिस जारी किया। इसमें अदालत ने कहा है कि क्यो न आप लोगों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश की अवहेलना में वैधानिक कार्रवाई की जाए।
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इस्लामिया प्राथमिक विद्यालय रेवती नंबर तीन के सहायक अध्यापक सुशील कुमार उर्फ देवेंद्र की पत्नी किरण देवी ने न्यायालय में भरण-पोषण का वाद दाखिल किया था। इसमें न्यायालय ने 16 जुलाई 2015 को आदेश पारित हुआ था। इसमें बेसिक शिक्षाधिकारी, खंड शिक्षाधिकारी रेवती बलिया और वित्त लेखाधिकारी बेसिक को आदेश दिया कि 70 हजार रुपये की धनराशि किरण देवी के खाते में बैंक ड्राफ्ट के जरिये भेजी जाए लेकिन बेसिक विभाग के संबंधित अधिकारियों ने मात्र सात हजार रुपये महिला के खाते में ट्रांसफर किया। न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने पर पीड़ित महिला के पिता सुभाषचंद्र राम ने न्यायालय में आवेदन किया। इस पर न्यायालय ने उपरोक्त लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया।
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साथ ही कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर सुशील कुमार उर्फ देवेंद्र सहायक अध्यापक इस्लामिया प्राथमिक विद्यालय रेवती नंबर तीन के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
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