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बलिया में नाइट कर्फ्यू: डीएम ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन, स्कूल रहेंगे बंद

Sat, 10 Apr 2021 05:15 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Sat, 10 Apr 2021 05:15 PM IST
सार

जिलाधिकारी अदिति सिंह ने रात 9 से सुबह 6 बजे तक जिले में रात्रि निषेधाज्ञा (नाइन कर्फ्यू) लागू कर दी है। यह आदेश शनिवार से लागू हो गया। डीएम ने आदेश जारी कर अधिकारियों को अनुपालन कराने की दी जिम्मेदारी। सभी बोर्डों के सभी माध्यमिक स्कूल 10 अप्रैल से अगले आदेश तक बंद।
 

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Night curfew in ballia: DM issued new corona guideline schools will closed 
night curfew - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। जिले में कोविड-19 के 500 से अधिक कुल एक्टिव केस होने के बाद संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिलाधिकारी अदिति सिंह ने रात 9 से सुबह 6 बजे तक जिले में रात्रि निषेधाज्ञा (नाइट कर्फ्यू) लागू कर दी है। यह आदेश शनिवार से लागू हो गया।

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इस दौरान राज्य एवं परिवहन राजमार्गों पर व्यक्तियों व माल आदि का परिवहन, आवश्यक वस्तुओं को लाने या ले जाने, रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्मिक एवं आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को छूट होगी। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर आने-जाने वाले लोग आ-जा सकेंगे। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का आदेश पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को दिया है।
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किसी आयोजन के संबंध में जारी की गाइडलाइन
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत जिले में कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था के संबंध में डीएम ने आदेश जारी किया है।

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उन्होंने कहा है कि किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही रहेंगे। उसमें फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की उपलब्धता अनिवार्य होगी। वहीं, खुले स्थान या मैदान पर क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता लेकिन एक समय में अधिकतम 200 व्यक्ति फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की उपलब्धता के साथ शामिल हो सकेंगे।

सभी माध्यमिक किए गए बंद
जिलाधिकारी अदिति सिंह के निर्देश पर जिले के सभी बोर्डों के सभी माध्यमिक विद्यालयों में 10 अप्रैल से अगले आदेश तक पठन-पाठन बंद रहेगा। विद्यार्थियों के लिए विद्यालय आना वर्जित किया जाता है। कक्षा एक से आठ तक के विद्यालयों में पठन पाठन पहले से ही वर्जित किया जा चुका है। विद्यालयों में पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। समस्त शिक्षक और कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रह कर बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करेंगे। यह जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ, ब्रजेश मिश्र ने शुक्रवार देरशाम दी।

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