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जहर देकर हत्या में दो को आजीवन कारावास

Mon, 26 Sep 2022 11:06 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 26 Sep 2022 11:06 PM IST
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Life imprisonment for two for murder by poisoning
बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश नितिन ठाकुर की अदालत ने जहर देकर हत्या कर लाश छिपाने के मामले में मंटू कुमार, सीताराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2500 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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वादी मुकदमा ने थाना उभांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे बेटे सद्दाम को आरोपियों ने फोन कर घर से बुलाया था। उसे कहीं ले जाकर चाय में जहर मिलाकर पिला दिया। लाश को नाले के किनारे छिपा दिया। वर्ष 2015 के मामले में उभाव पुलिस ने मंटू कुमार पुत्र जयराम निवासी कुंडीडीह थाना सिकंदरपुर, सीताराम पुत्र स्व. उचित राम निवासी मालदा थाना सिकंदरपुर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व परीक्षित गवाहों का सम्यक परिशीलन किया। अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद दोष साबित पाते हुए उक्त सजा सुनाई।
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