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कानून के उल्लंघन पर दर्ज होगा मुकदमा

Wed, 18 Oct 2017 10:35 PM IST
ballia
ballia Updated Wed, 18 Oct 2017 10:35 PM IST
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Lawsuit to be registered on violation of law
कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक को संबोधित करते डीएम सुरेंद्र विक्रम। - फोटो : ballia
जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने कहा कि जिले में धारा 144 लागू है, इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि दीपावली के त्यौहार पर शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था हेतु प्रत्येक थाना को एक सेक्टर के रूप में स्थापित कर जिला स्तरीय अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के रूप में लगाया गया है, जो असामाजिक तत्वों के विरुद्ध संज्ञान होने पर कड़ाई के साथ कार्यवाही करेंगे।
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इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नही बरती जाएगी। कहा कि आबादी के बीच पटाखों की दुकानें नहीं लगाई जाएगी, यदि ऐसा करते हुए कोई पाया जाएगा तो उसके साथ कानूनी कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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उन्होंने जुआरियों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि कोई लक्ष्मी पूजा मूर्ति आयोजक गंगा व सहायक नदियों में मूर्ति विसर्जन नहीं करेगा। मूर्ति विसर्जन उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार होगा।
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