फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   If the voter slip does not reach door to door, then action will be taken on BLO

घर-घर न पहुंची वोटर पर्ची तो बीएलओ पर होगी कारवाई

Thu, 17 Feb 2022 11:35 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Feb 2022 11:35 PM IST
विज्ञापन
If the voter slip does not reach door to door, then action will be taken on BLO
बलिया। विधानसभा चुनाव मतदान से पूर्व जिले की सभी ग्राम पंचायतों में बीएलओ के जरिये घर-घर मतदाता पर्ची वितरित कराई जाएगी। यदि पर्ची नहीं पहुंचीं तो बीएलओ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इसकी नियमित समीक्षा रिटर्निंग अधिकारी के स्तर से की जाएगी। शिथिलता पाए जाने पर संबंधित बीएलओ का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही पर्ची वितरण के पर्यवेक्षण अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।
विज्ञापन

उपजिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इस बार प्रत्येक मतदाता के घर मतदाता पर्ची पहुंचाने का व्यापक अभियान चलाया जाएगा। एडीएम ने कहा कि मतदान दिवस यानि तीन मार्च के दिन सुबह सात बजे मॉकपोल प्रक्रिया के बाद से वास्तविक मतदान अनिवार्य रूप से शुरू हो जाए। जिले के 60 प्रतिशत बूथ पर चुनाव आयोग के निर्देश पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी।
विज्ञापन

----
इस दशा में पड़ेगा टेंडर वोट
पोलिंग के दौरान कोई मतदाता वोट डालने के लिए आए और उसे यह पता चले कि उसका वोट पहले से पड़ चुका है। इस दशा में पीठासीन अधिकारी उसके प्रपत्रों की जांच के बाद टेंडर मतपत्र के जरिये वोट डलवाएंगे, जिसे अलग से भी अनुरक्षित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

----
प्रत्याशी, पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट को होगा चैलेंज का अधिकार
मतदान के दिन किसी मतदाता पर संदेह होने पर चैलेंज करने का अधिकार स्वयं प्रत्याशी को उनके पोलिंग एजेंट को एवं इलेक्शन एजेंट को होगा। चैलेंज के दौरान यदि मतदाता फर्जी पाया जाता है तो उसे वहीं से सुसंगत धाराओं में जेल भेजा जाएगा।

---
वोटिंग कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा कोई पोलिंग पर्सन
मतदान दिवस के दिन मतदान प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई भी पोलिंग पार्टी का कार्मिक वोटिंग कंपार्टमेंट में कदापि ना जाए। यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई बाधा एवं विघ्न उत्पन्न हो तो सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पोलिंग एजेंट को सूचना देने के बाद कंपार्टमेंट में प्रवेश करें।
---
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed