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सजगता से जिले में बालिका वधू बनने से बचीं‘बिटिया‘

Tue, 23 Jun 2020 09:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 23 Jun 2020 09:54 PM IST
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Girl child saved from becoming aware bride
बलिया। बाल विवाह सामाजिक बुराई और अपराध है। बाल कल्याण समिति की न्यायपीठ की सजगता के चलते जिले में एक किशोरी बधू बनने से बच गई। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता रवि चंद्र प्रसाद की भूमिका रही। समिति के निर्देश पर बालिका के घर पहुंची चाइल्ड लाइन, पकड़ी थाना पुलिस, जिला बाल संरक्षण इकाई और महिला शक्ति केंद्र की टीम ने बालिका के साथ ही परिवार की काउंसलिंग की। इसके बाद बालिका के अभिभावक रामकृपाल राम ने शपथ पत्र दिया कि 18 वर्ष पूरा होने पर ही अपनी नतिनी की शादी करेंगे।
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पकड़ी थाना क्षेत्र के रक्सा डैनिया निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रवि चंद्र प्रसाद ने अपने गांव में होने बाले बाल विवाह की सूचना साक्ष्य के साथ (शादी के कार्ड व बालिका के जन्म प्रमाण पत्र) न्यायपीठ बाल कल्याण समित के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें उकछी की रहने वाली एक किशोरी के साथ 22 जून को लड़की के बाबा रामकृपाल राम की देखरेख में होने का जिक्र था। विवाह के दौरान आरती की उम्र 14 वर्ष ही है। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति सदस्य राजू सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। बाल विवाह रोकने में थानाध्यक्ष पकड़ी, न्यायपीठ के अध्यक्ष प्रशांत पांडेय, राजू सिंह, अनिता तिवारी व जिला महिला कल्याण अधिकारी पूजा सिंह, पूनम राजभर, जिला संरक्षण अधिकारी विनोद सिंह, चाइल्ड लाइन के कमल किशोर चौबे, गनेश, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, रामविलास राम की भूमिका सराहनीय रही।
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