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Ballia News: डबल मर्डर में चार दोषी करार
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बलिया। नरही थाना क्षेत्र के सिकन्दरपुर गांव में एक जनवरी 2025 को शराब के ठेके के पास कहासुनी के बाद कोटवा नारायणपुर के मनबढ़ युवकों ने पहले जीतू गुप्ता (16), प्रशांत गुप्ता (26) और गोलू वर्मा (23) पर कुल्हाड़ी और दांव से जानलेवा हमला कर दिया था। इसमें प्रशांत व गोलू की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर काफी हो हल्ला व बाजार तक बंद हुआ था। पुलिस ने मुख्यारोपी को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया था।
हत्याकांड के 15 माह बाद जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त बिपिन यादव, शिवम राय, प्रियांशु राय, रूद्रेश राय को दोषी पाते हुए पुलिस कस्टडी में लेने का निर्देश देकर जेल भेज दिया। वहीं अपने सजा के फैसले को सुरक्षित रखा आठ जून को सुनाया जाएगा।
कोटवा नारायणपुर निवासी जीतू के साथ बिट्टू यादव, शिवम राय, प्रियांशु राय और रुद्रेश राय की शराब दुकान के पास कहासुनी हो गई। इस बीच चारों ने जीतू पर लाठी-डंडे कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। बीच बचाव करने पहुंचे प्रशांत गुप्ता एवं गोलू वर्मा पर भी जानलेवा हमला कर दिया था। इसमें प्रशांत व गोलू की मौत हो गई। इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने सुनवाई करते हुए बिपिन यादव, शिवम राय, प्रियांशु राय, रुद्रेश राय को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया।
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हत्याकांड के 15 माह बाद जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त बिपिन यादव, शिवम राय, प्रियांशु राय, रूद्रेश राय को दोषी पाते हुए पुलिस कस्टडी में लेने का निर्देश देकर जेल भेज दिया। वहीं अपने सजा के फैसले को सुरक्षित रखा आठ जून को सुनाया जाएगा।
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कोटवा नारायणपुर निवासी जीतू के साथ बिट्टू यादव, शिवम राय, प्रियांशु राय और रुद्रेश राय की शराब दुकान के पास कहासुनी हो गई। इस बीच चारों ने जीतू पर लाठी-डंडे कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। बीच बचाव करने पहुंचे प्रशांत गुप्ता एवं गोलू वर्मा पर भी जानलेवा हमला कर दिया था। इसमें प्रशांत व गोलू की मौत हो गई। इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने सुनवाई करते हुए बिपिन यादव, शिवम राय, प्रियांशु राय, रुद्रेश राय को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया।
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