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नामांकन के समय फॉर्म ए और बी दाखिल नहीं हुआ तो रद्द होगा पर्चा

Thu, 03 Feb 2022 11:36 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Feb 2022 11:36 PM IST
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Form will be canceled if Form A and B is not filed at the time of enrollment
बलिया। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को नामांकन के साथ ही पार्टी की ओर से दिया जाना वाला फार्म ए और बी भी दाखिल करना होगा। फार्म ए और बी समय से दाखिल नहीं होने पर पार्टी प्रत्याशियों का नामांकन पत्र निरस्त हो जाएगा। हालांकि नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों को दूसरा नामांकन पत्र दाखिल करने का मौका रहेगा।
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चुनाव आयोग ने नामांकन के संबंध में गाइड लाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के अनुसार, पार्टी प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ फार्म ए और बी दाखिल करना होगा। यदि नामांकन के साथ कोई प्रत्याशी पार्टी की ओर से जारी फार्म ए और बी ( अधिकार पत्र व चुनाव चिह्न) नहीं दाखिल करता है तो उसे दोबारा समय के भीतर नामांकन करना होगा। एक प्रत्याशी चार सेट में नामांकन एक या फिर चार बार में दाखिल कर सकते हैं। पार्टी प्रत्याशी की ओर से फार्म ए और बी नहीं दाखिल करने पर उनका नामांकन निरस्त हो सकता है। ऐसे प्रत्याशी का नामांकन सिर्फ प्रस्तावक के आधार पर बच सकता है। यदि किसी पार्टी का व्यक्ति 10 प्रस्ताव के साथ नामांकन करता है तो पार्टी की ओर से फार्म ए और बी नहीं दिए जाने पर वह प्रत्याशी निर्दलीय हो सकता है।
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