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Ballia News: बादल पटेल हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद, 10 महीने में आया कोर्ट का फैसला; जुर्माना भी लगाया
Sun, 30 Jun 2024 10:47 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Jun 2024 10:47 AM IST
सार
बलिया जिले में मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज के छात्रनेता बादल पटेल की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने दस हजार जुर्माने की भी सजा सुनाई। 10 महीने पहले छात्रनेता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।
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कोर्ट फैसला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बलिया जिले के खेजुरी थाना क्षेत्र के करम्मर गांव में 10 महीने पहले मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज के छात्रनेता बादल पटेल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) महेशचंद्र वर्मा की अदालत ने शनिवार को दोषी बांसडीह निवासी विशाल राजभर को उम्रकैद और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह है पूरा मामला
मामले में करम्मर थाना क्षेत्र के खेजुरी निवासी छात्रनेता के चाचा पप्पू पटेल ने स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। चाचा ने बताया कि 30 अगस्त 2023 को रात में उनका भतीजा बादल पटेल पुत्र हरेराम पटेल अपने दरवाजे पर सोया था। करीब एक बजे बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मामले में विवेचक ने ग्राम शिवरामपुर थाना क्षेत्र के बांसडीह निवासी विशाल राजभर पुत्र सीताराम निवासी और एक बाल अपचारी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
मामले में अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार राय, वादी की तरफ से रामविचार यादव और अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता कौशल कुमार सिंह ने न्यायाधीश ने दलीलें पेश कीं। जज ने अभियुक्त विशाल राजभर को दोषी पाया।
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यह है पूरा मामला
मामले में करम्मर थाना क्षेत्र के खेजुरी निवासी छात्रनेता के चाचा पप्पू पटेल ने स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। चाचा ने बताया कि 30 अगस्त 2023 को रात में उनका भतीजा बादल पटेल पुत्र हरेराम पटेल अपने दरवाजे पर सोया था। करीब एक बजे बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मामले में विवेचक ने ग्राम शिवरामपुर थाना क्षेत्र के बांसडीह निवासी विशाल राजभर पुत्र सीताराम निवासी और एक बाल अपचारी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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मामले में अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार राय, वादी की तरफ से रामविचार यादव और अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता कौशल कुमार सिंह ने न्यायाधीश ने दलीलें पेश कीं। जज ने अभियुक्त विशाल राजभर को दोषी पाया।
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न्यायालय ने यह भी आदेशित किया अर्थदंड की राशि पीड़ित के माता आशा देवी के परिवार को क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिकर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए बादल पटेल की हत्या से हुई क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त प्रतिकर देने की सिफारिश संस्तुति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से की।
इसके साथ ही न्यायालय ने मामले की विवेचना में की गई लापरवाही के लिए विवेचक विंदेश्वर प्रसाद पांडेय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया। तीन महीने में कार्रवाई कर न्यायालय को अवगत कराने को कहा।
इसके साथ ही न्यायालय ने मामले की विवेचना में की गई लापरवाही के लिए विवेचक विंदेश्वर प्रसाद पांडेय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया। तीन महीने में कार्रवाई कर न्यायालय को अवगत कराने को कहा।