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मासूम के हत्यारों को उम्रकैद

Sat, 30 Apr 2016 11:26 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, बलिया
ब्यूरो/ अमर उजाला, बलिया Updated Sat, 30 Apr 2016 11:26 PM IST
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The murderers of innocent life
11 साल से न्याय के ‌ल‌िए भटक रही है पीड़‌िता - फोटो : Demo
रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के सहाबलपुर गांव में तीन वर्षीय बालक की हत्या करने के बाद कुएं में शव को फेंक दिया गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पंचम मनोज कुमार राय की अदालत ने पति-पत्नी सहित तीन के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के सहाबलपुर निवासी दुर्गेश चौहान रसड़ा कोतवाली में नौ नवंबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके तहत में आरोप लगाया था कि आठ नवंबर 2011 को उसके ही गांव के शिवजी चौहान, उसकी पत्नी शंभा देवी, तथा भाई विरेंद्र उनके तीन वर्षीय पुत्र जो दरवाजे पर खेल रहा था, को बहला-फुसला ले गए और हत्या करने के बाद उसके शव को कंसो गांव के कुएं में फेंक दिया।
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इस घटना को मेरे गांव के हर्ष कुमार तथा रामलखन ने देखा था। इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी शिवजी चौहान, उसकी पत्नी शंभा देवी, तथा भाई विरेंद्र के खिलाफ दोष साबित पाया। कोर्ट ने आरोपी पति-पत्नी सहित तीन के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा के साथ 15-15 हजार रुपये की अर्थदंड से दंडित किया है।
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