फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   पति समेत पांच पर डीपी एक्ट का मुकदमा

पति समेत पांच पर डीपी एक्ट का मुकदमा

Mon, 11 Sep 2017 11:55 PM IST
Updated Mon, 11 Sep 2017 11:55 PM IST
विज्ञापन
पति समेत पांच पर डीपी एक्ट का मुकदमा
बलिया। चितबड़ागांव पुलिस ने मृतक विवाहिता के पिता सुधाकर चौबे के तहरीर पर पति नवनीत सौरभ उपाध्याय, ससुर राजेंद्र उपाध्याय, चचेरे ससुर विनय कुमार उपाध्याय तथा चचेरी सास आरती उपाध्याय के विरूद्ध दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। सोमवार को पुलिस ने पति व चचेरे ससुर को गिरफ्तार कर चालान कर दिया।
विज्ञापन

मालूम हो कि फेफना थाना क्षेत्र के चौबेपुर निवासी सुधाकर चौबे की पुत्री पूजा की शादी चार दिसंबर 2015 में चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के वसुदेवा निवासी राजेंद्र उपाध्याय के पुत्र नवनीत सौरभ उपाध्याय के साथ हिंदू-रीति-रिवाज के साथ हुई थी। शादी की अगली सुबह पूजा अपने ससुराल चली गई। तहरीर में उल्लेख किया है कि कुछ दिनों बाद विवाहिता का पिता अपने चचेरा भतीजा मणिंद्र के साथ कलेवा लेकर बेटी के ससुराल पहुंचा, जहां बेटी के ससुराल वालों का व्यवहार बदला सा लगा। जब पिता ने बेटी से मिलने की बात कहीं तो ससुराल के लोगों ने दहेज में पांच लाख रुपये तथा बाइक की मांग की। कहा कि पहले दहेज दे दो उसके बाद अपनी बेटी से मिलो। काफी विनय करने के बाद बेटी से मिलवाया। इस दौरान बेटी ने रोते हुए बताया कि पापा ये लोग दहेज की मांग को लेकर मारते-पीटते है और समय भोजन तक नहीं देते है। 10 सितंबर 2017 को वसुदेवा गांव के किसी व्यक्ति ने फोन कर सूचना दिया कि आपकी बेटी पूजा की ससुराल वालों ने हत्या कर दिया है। सदर सीओ मो. नसीम खां ने बताया कि विवाहिता के पिता के तहरीर पर पति समेत चार के विरूद्ध डीपी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पति व चचेरे ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed