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विवेचक के उपस्थित नहीं होने पर एसपी कोर्ट में तलब
Updated Wed, 01 Nov 2017 11:10 PM IST
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बलिया। बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के एक मामले में साक्ष्य के लिए विवेचक के हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रुप से तलब किया है। इस प्रकरण की सुनवाई कर रहे एफटीसी प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रभानु सिंह ने इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर यह भी कहा है कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाय।
कोर्ट ने एसपी फर्रुखाबाद को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है स्त्रत्त्कि बांसडीह कोतवाली क्षेत्र का प्रकरण उनके अदालत में विचाराधीन है। जिसमें अधिकांश साक्षी अपना बयान दर्ज करा चुके है। जबकि तत्कालीन में थाने पर तैनात रहे एसएसआई दधिबल तिवारी के खिलाफ बार-बार नोटिस, गैर जमानती वारंट के साथ ही धारा 350 जाफ्ता फौजदारी की नोटिस भी भेजी गई। लेकिन वे न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में रुचि नहीं दिखा रहे है। पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि फर्रुखाबाद में क्राइम ब्रांच में तैनात दधिबल तिवारी का अग्रिम आदेश तक वेतन रोक दिया जाय। साथ साक्षी को 14 नवंबर 2017 को साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराया जाय। एसपी को भी व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर अपनी आख्या प्रस्तुत करने का निर्दे्श दिया गया है।
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कोर्ट ने एसपी फर्रुखाबाद को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है स्त्रत्त्कि बांसडीह कोतवाली क्षेत्र का प्रकरण उनके अदालत में विचाराधीन है। जिसमें अधिकांश साक्षी अपना बयान दर्ज करा चुके है। जबकि तत्कालीन में थाने पर तैनात रहे एसएसआई दधिबल तिवारी के खिलाफ बार-बार नोटिस, गैर जमानती वारंट के साथ ही धारा 350 जाफ्ता फौजदारी की नोटिस भी भेजी गई। लेकिन वे न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में रुचि नहीं दिखा रहे है। पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि फर्रुखाबाद में क्राइम ब्रांच में तैनात दधिबल तिवारी का अग्रिम आदेश तक वेतन रोक दिया जाय। साथ साक्षी को 14 नवंबर 2017 को साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराया जाय। एसपी को भी व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर अपनी आख्या प्रस्तुत करने का निर्दे्श दिया गया है।
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