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ईओ मणि मंजरी राय आत्महत्या केस में कोर्ट ने चेयरमैन की जमानत अर्जी की खारिज, दो आरोपी पहले से हैं सलाखों के पीछे

Thu, 26 Nov 2020 12:20 AM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलिया Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Thu, 26 Nov 2020 12:20 AM IST
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Court dismisses bail plea of chairman in EO Mani Manjari Rai suicide case
मणि मंजरी राय (फाइल फोटो)। - फोटो : अमर उजाला।

बलिया में ईओ मणि मंजरी राय आत्महत्या केस में आरोपी मनियर नगर पंचायत के चेयरमैन भीम गुप्ता पुत्र गौतम प्रसाद गुप्ता की जमानत अरजी की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश सैयद आफताब अहमद रिजवी की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी।

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गौरतलब हो कि बीते छह जुलाई 2020 को नगर पंचायत मनियर की ईओ मणि मंजरी राय ने बलिया कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी स्थित अपने आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में मणि मंजरी के भाई विजयानन्द राय की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने चेयरमैन भीम गुप्ता, टैक्स लिपिक विनोद सिंह, कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश, मणि मंजरी के चालक चंदन कुमार और ईओ सिकंदरपुर संजय राव को आरोपी बनाया था।
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चालक को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। टैक्स लिपिक विनोद सिंह की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। चेयरमैन भीम गुप्ता, ईओ सिकंदरपुर संजय राव व कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश की अरेस्ट स्टे की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।
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इसके बाद कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश को कोतवाली पुलिस ने 26 अक्तूबर को मुखबिर की सूचना पर शहर के रोडवेज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया। 28 अक्तूबर को चेयरमैन नगर पंचायत मनियर भीम गुप्ता ने जेएम कोर्ट फर्स्ट की अदालत में समर्पण किया।

मामले के एक आरोपी सिकंदरपुर ईओ संजय राव फरार चल रहे थे। पुलिस से क्लीनचिट  मिलने के बाद उन्होंने 17 नवंबर 2020 को सिकंदरपुर में ज्वाइन किया। चेयरमैन भीम गुप्ता ने 24 नवंबर को जनपद न्यायाधीश सैयद आफताब अहमद रिजवी की अदालत में जमानत के लिए याचिका डाली थी। सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद चेयरमैन की जमानत अरजी  खारिज कर दी। 

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